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श्रमिकों एवं निजी कर्मचारियों को मतदान का उपयोग करनें सात मई को सवैतनिक अवकाश

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 04 अप्रैल 2024

लोकसभा चुनाव के तहत मतदान के लिए सात मई को निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए अवकाश रहेगा, इस दिन का वेतन भी उन्हें अपनेे मालिक द्वारा दिया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन नें इस आशय के आदेश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर सहित सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा, दुर्ग और रायपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के अंतर्गत सात मई को मतदान होगा।

सहायक श्रम आयुक्त आर.के. प्रधान नें बताया कि इस दिन जिले में स्थित समस्त कारखानों, दुकानों एवं समाचार पत्र संस्थानों में इस दिन अवकाश रहेगा, कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा इस दिन को अवकाश घोषित किया गया है, इसके साथ ही ऐसे कारखानें जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घण्टे का अवकाश तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करनें वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करनें की सुविधा दी जाएगी, यदि मतदान तिथि को पड़ोसी राज्य के मतदाता जो छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, उन्हें भी अपनें गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

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