रायगढ़, छत्तीसगढ़। 18 मई 2024
✒️…10 मई से 15 जुलाई तक बिना पूर्वानुमति के बोर खनन पर है प्रतिबंध…
रायगढ़ जिला क्षेत्र में बोर खनन पर 10 मई से 15 जुलाई तक कलेक्टर कार्तिकेया गोयल नें आदेश जारी कर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इस अवधि में बोर खनन करनें के लिए संबंधित एस.डी.एम. से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है, बिना अनुमति के बोर खनन पर कार्यवाही किया जाएगा।
इसी क्रम में पुसौर तहसील के कोतमरा गांव में बिना अनुमति के अवैध बोर खनन कर रही दो गाड़ियों को आज एस.डी.एम. रायगढ़ के मार्गदर्शन में राजस्व अमले द्वारा जब्त किया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एस.डी.एम. रायगढ़ प्रवीण तिवारी नें बताया कि तहसील पुसौर के कोतमरा गांव में बिना अनुमति के अवैध बोर खनन किया जा रहा था, मौके में सालिकराम बोरवेल्स बसना जिला महासमुन्द छ.ग. के द्वारा ग्राम त्रिभौना तहसील पुसौर के बंशीधर प्रधान को अपना ट्रक कमांक CG 04 CP 3972 एवं सहायक ट्रक कमांक TN 28 AS 1902 को किराए में दिया जाना ज्ञात हुआ।
उक्त दोनो बोर वेल यंत्र को मौके में मोहरमती सिदार के भूमि में बोर खनन करते पाया गया है, मौके में किसान तथा बोर वेल संचालक के द्वारा बोर खनन के संबंध में किसी प्रकार के अनुमति संबंधी दस्तावेज उलब्ध नही होना बताए जानें पर उक्त दोनों ट्रक/बोर वेल यंत्र को थाना पुसौर के सुपुर्द में सौपा गया, जिसपर नियमानुसार कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भेजा गया।