Headlines

हत्या के आरोपियों को मुंगेली पुलिस के द्वारा चौबीस घण्टे में किया गया गिरफ्तार

मुंगेली, छत्तीसगढ़। 17 अगस्त 2024

✒️✒️ सोना बारमते की रिपोर्ट…

दिनाॅक 14.08.2024 को सूचक पिन्टू पात्रे, पिता फगुआ पात्रे, उम्र 40 वर्ष, साकिन चिरौटी, थाना सरगांव, जिला मुंगेली के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरा चचेरा भाई दौलत पात्रे जो कि ग्राम धरदेई में था, जिससे मुलाकात हुआ उसी दौरान दौलत पात्रे के द्वारा शराब पीनें के लिए मनोज यादव से 500 रूपये उधार पैसा मांगने पर ग्राम धरदेई निवासी प्रीतम बरगाह के द्वारा पैसा मत दो बोलनें पर दौलत के द्वारा तुम कौन होते हो बोलने वाला कहकर प्रीतम बरगाह एवं दौलत पात्रे में बीच लडाई झगडा होने लगा, तभी प्रीतम बरगाह अपनें भाईयो को फोन कर बुलाया और मोटर सायकल से निक्कू बरगाह, लिखेष बरगाह, प्रवीण बरगाह आए, और प्रीतम से मारपीट कर रहे दौलत पात्रे को लाठी, डण्डा, कुदाली से मारपीट कर प्राणघातक हमला कर हत्या कर दिए है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 103,3(5) बी.एन.एस. पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

सूचक पिन्टू पात्रे, पिता फगुआ पात्रे, उम्र 40 वर्ष, साकिन चिरौटी, थाना सरगांव, जिला मुंगेली, बिलासपुर में ड्रायवरी का काम करता है।

घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है दिनांक 14.08.2024 को शाम को बिलासपुर से वापस अपनें गांव आनें के लिए निकला और ग्राम धरदेई पहुंचा।

धरदेई बस स्टैण्ट चौक पर प्रकरण के मृतक दौलत पात्रे, पिता बद्री पात्रे, उम्र 30 वर्ष, साकिन चिरौटी, थाना सरगांव, जिला मुंगेली से मुलाकात हुई।

उस समय बारिश होनें के कारण चौक पर ही रूक गए, चौक पर ही गोलू के पान ठेले के पास बैठे रहे।

काफी देर होनें पर शराब पीनें का मन होनें पर मृतक दौलत नें पास के आटो पार्ट्स की दुकान चलानें वाले मनोज से शराब पीनें के लिए 500/- रूपये मांगा।

मनोज के दुकान पर प्रीतम अपनी गाड़ी का काम करा रहा था।

प्रीतम के रिश्ते के चाचा आरोपी निक्कु उर्फ सुयकांत के पिता मिथलेष बरगाह की वर्ष 2015 में दौलत नें अपनें साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी, पुछताछ पर जानकारी हुई कि उक्त घटना के मृतक मिथलेष का खेत ग्राम चिरौटी से लगा हुआ है, मृतक दौलत आदतन चोरी आदि घटना अपनें साथी के साथ में किया करता था।

पुलिस के द्वारा पकड़े जानें पर दौलत और उसके साथी मिथलेष के द्वारा पुलिस को सूचना दिए जानें का संदेह करते थे, इसी संदेह और रंजिश पर दौलत नें अपनें साथियों के साथ मिथलेष की हत्या कर दी थी।

अपनें रिश्तेदार के हत्या की रंजिश पर प्रीतम नें मनोज सेे दौलत को पैसे देनें से मना किया, इसी बात प्रीतम और दौलत के बीच कहा सुनी होेनें लगी।

प्रीतम नें विवाद के बीच अपनें साथियों निक्कु उर्फ सुर्यकांत बरगाह, लिखेष बरगाह और प्रवीण बरगाह को बुला लिया।

सभी साथी निक्कु उर्फ सुर्यकांत बरगाह, लिखेष बरगाह और प्रवीण बरगाह लाठी, डण्डा, कुदाली लेकर मौके पर पहुंचे।

प्रीतम और उसके साथियों निक्कु उर्फ सुर्यकांत बरगाह, लिखेष बरगाह और प्रवीण बरगाह नें मिलकर घटना स्थल ग्राम धरदेई चौक पर ही मिलकर करीबन 07.30 से 08.00 बजे मृतक दौलत पात्रे की लाठी, डण्डा, कुदाली से हत्या कर फरार हो गए।

घटना की सूचना पाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल (भापुसे.) व अति.पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल (रापुसे.) के मार्गदर्शन पर त्वरित कार्यवाही करनें का निर्देश प्राप्त होनें पर आरोपियों के पता तलाश हेतु 06 टीमें तैयार की गई।

आरोपियो की तलाश हेतु लोकेशन पता किया गया, इलेक्ट्रानिक माध्यम एवं सीसीटीव्ही फुटेज की मदद ली गई, आरोपियो के संभावित ठिकानों बिलासपुर में सरकण्डा, कोटा, सरगांव और भाठापारा आदि सभी जगह में टीमें रवाना की गई।

आरोपियों को अलग-अलग टीमों के माध्यम से चौबीस घण्टे में ही तलाश कर हिरासत में लिया गया।

घटना की रिपोर्ट घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पिन्टू पात्रे, पिता फगुआ पात्रे, उम्र 40 वर्ष, साकिन चिरौटी, थाना सरगांव, जिला मुंगेली के द्वारा रात्रि में ही थाना पथरिया में दर्ज कराई गई।

रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 103,3(5) बी.एन.एस. पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पथरिया निरीक्षक रघवीर लाल चन्द्रा, उप.निरी. धनुष पाटले, सउनि. रोशन टण्डन, सउनि. पुहुकल सिंह ठाकुर, प्र.आर. 335 लोकेश्वर प्रसाद कौशिक, आर. 180 हलीष गेंदले, 235 रोहित पटेल, आर. 163 पंकज निर्णजक, आर. 193 सोनू जागडे आर. 416 अभिजीत सिंह ठाकुर का अहम भूमिका रही है।

पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक दौलत पात्रे, पिता बद्री पात्रे, उम्र 30 वर्ष, साकिन चिरौटी, थाना सरगांव, जिला मुंगेली के विरूद्व अनेक प्रकरण दर्ज है जिनमेंः-
थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 240/2015 धारा 147,148,149,302,201 भादवि का दर्ज होना पाया गया है।
थाना सरगांव मे अपराध क्रमांक 286/2020 धारा 147,294,506,342 भादवि का दर्ज होना पाया गया है।

जिला बिलासपुर के अनेक थाना में आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 520/2021 धारा 457,380,413,34 भादवि., अपराध क्रमांक 331/2021 धारा 457,380,413,34 भादवि, अपराध क्रमांक 405/2021 धारा 457,380,413,34 भादवि, अपराध क्रमांक 450/2021 धारा 457,380,34 भादवि अपराध क्रमांक 332/2017 धारा 457,380,34 भादवि अपराध क्रमांक 101/2018 धारा 457,380 भादवि, अपराध क्रमांक 524/2021 धारा 457,380,413,34 भादवि अपराध क्रमांक 77/2018 धारा 457,380,511 भादवि का दर्ज होना पाया गया है।

इसके अतिरिक्त पूछताछ पर यह भी पता लगा है कि प्रकरण के आरोपी निक्कू उर्फ सूर्यकांत बरगाह पिता ललित बरगाह उम्र 38 वर्ष के विरूद्व थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 284/2015 धारा 394,34 भादवि का दर्ज होना पाया गया हैे।

आरोपी गण…

आरोपियों के नाम- 01. प्रीतम बरगाह, पिता केशव बरगाह, उम्र 18 साल, 02. खिलेश बरगाह, पिता ललित बरगाह, उम्र 28 साल, 03. प्रवीण बरगाह पिता केषव बरगाह उम्र 21 साल, 04. निक्कु उर्फ सुर्यकांत बरगाह, पिता मिथलेष बरगाह, उम्र 30 साल सभी निवासी ग्राम धरदेई थाना पथरिया जिला मुंगेली।

मृतक…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *