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रेत का अवैध परिवहन करते चार हाईवा एवं एक ट्रैक्टर जब्त

बिलासपुर |छत्तीसगढ़। रेशमा लहरे

04 सितंबर 2024

कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर खनिज अमला बिलासपुर द्वारा नदी का पानी उतरने पर अवैध रेत उत्खनन की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए लगातार चिहंकित कित क्षेत्रों की निगरानी में लगा है , खनिज अमला ने आज सुबह 05:00 बजे से ग्राम लोधीपारा,कोनी,सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा,
लोखंडी, निरतू, घुटकू क्षेत्र में रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया,

जांच में दो हाईवा को खनिज रेत और भसुवा मिट्टी तथा एक ट्रेक्टर को ईट (मिट्टी) का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है,
इसी तरह तीन दिवस पूर्व ही कछार क्षेत्र मे खनिज रेत/भसुवा मिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर दो हाईवा को जब्त कर पुलिस थाना कोनी के ही अभिरक्षा में रखा गया है,

   खनिज अमला द्वारा ग्राम सेंदरी, लोफंदी, कछार, निरतू, घुटकू ,लामेर में खनिज रेत के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु नदी से रेत परिवहन मार्ग को जेसीबी मशीन से काटकर गढ्ढा नियमित रूप से किया जा रहा है, तथा लगातार उसकी जांच भी की जा रही है, गढ्ढा पाटे जाने पर पुनः गढ्ढा बना कर रेत परिवहन मार्गो को बाधित किया जा रहा है।

जांच में मिली जानकारी अनुसार संबंधित ग्राम के ही व्यक्तियों के द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है, परन्तु जब अमला कार्यवाही के लिए जाता है तो ग्राम का कोई व्यक्ति, सरपंच, पंच के द्वारा रेत अवैध उत्खनन या भंडार करने वालों की जानकारी नहीं दिया जाता, इस स्थिति को देखते हुए खनिज विभाग जिला खनिज टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर कुछ नए कड़े कदम उठाने की तैयारी में लगा है |

पांच वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध वैध अभिवहन पास/रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

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