कोण्डागांव,
छत्तीसगढ़। 27 फरवरी 2024
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
नें संजीवनी मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित कर दिया है
, कलेक्टर
कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं उप
–संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डाॅ
. आर
.के
. सिंह के मार्गदर्शन में ड्रग इंस्पेक्टर सुखचैन सिंह धुर्वे द्वारा माक
ड़ी एवं ब
ड़े राजपुर ब्लॉक में संचालित मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण
किया गया, निरीक्षण के दौरान शेड्यूल एच नार्कोटिक दवाईयों के खरीदी-बिकी दस्तावेजों का जॉच किया गया।
संजीवनी मेडिकल स्टोर, सलना एवं राहुल मेडिकल स्टोर, अनंतपुर में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् अनियमितताएँ पाई गई
, संजीवनी मेडिकल स्टोर में नार्कोटिक दवाईयों के खरीदी बिकी दस्तावेजों के संधारण में एवं राहुल मेडिकल स्टोर में शेड्यूल एच एवं बिल बुक दस्तावेजों में ग
ड़ब
ड़ी पाई गई थी, जिसके
लिए दोनों फर्म के संचालको को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था
, जवाब संतोषप्रद न
हीं हो
नें पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी
नें इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म संजीवनी मेडिकल स्टोर का ड्रग लायसेंस
सात दिवस के लिए निलंबित किया है।
औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों से सबंधित समस्त दस्तावेजों को नियमानुसार संधारित कर
नें एवं मानक दवाईयों की ही
बिक्री कर
नें के निर्देश
दिए गए हैं, वहीं अन्य जांच में रॉय मेडिकल स्टोर हीरापुर से इंट्रीज्योंट्रिस 100 मि
.ग्रा
. कैप्सूल (निर्माता एकम्स ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, हरिद्वार) को ओवरप्राईज के तहत राज्य के प्राईज मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट में अग्रिम कार्यवाही के
लिए भेजा गया।
औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों के
क्रय-विक्रय दस्तावेजों एवं शेड्यूल 11 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण एवं नार्कोटिक दवाई एमटीपी किट जैसे दवाईयों को पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्कीप्सन के बिना विक्रय न
किए जा
नें के निर्देश
दिए गए है।