बेमेतरा, छत्तीसगढ़। 23 मार्च 2024
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा नें बीते दिवस एक पत्र जारी कर होली पर्व 25 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया है।
होली (जिस दिन रंग खेला जाए) के अवसर पर जिला क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा सी.एस.2 (घघ), देशी मदिरा सी.एस.2 (घघ- कंपोजिट), विदेशी मदिरा एफ.एल.1 (घघ) एवं भण्डारण भाण्डारगार को 24 मार्च 2024 को समयावधि पश्चात् बन्द करनें एवं 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को पूर्णतः बन्द रखनें का आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर नें संबंधित वृत्त प्रभारी अधिकारी, आबकारी उप-निरीक्षक, उक्त दिवस को अपनें प्रभार क्षेत्र में उपस्थित रहकर सुनिश्चित करें कि उनके प्रभार क्षेत्र के सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एवं भण्डारण भाण्डारगार निर्धारित समय अवधि पर बन्द हो जाए, उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।