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धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचानें वालों के विरूद्ध की गई ठोस कार्यवाही, आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। 20 मई 2024

✒️…आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया…

जिले में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एसडीओपी श्रीमति निधी नाग एवं थाना प्रभारी अजय झा के दिशा निर्देश में थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र 338/2024 धारा 295, 34 भादवि के आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया, जिसमें मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.05.2024 को प्रार्थी किशोर नवरंगे, पिता तीजराम नवरंगे नें एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दार्ज कराया कि ग्राम बिटकुली में जानकी छत्तीसगढ़ी पिक्चर बना रहे हैं, जिसके डायरेक्टर कौशल उपाध्याय, दिलेश साहू एवं उनके साथी द्वारा सूटिंग के दौरान सतनाम गुरुद्वारा में लगे झण्डे को निकालकर फेक दिया तथा गुरुद्वारा में छेडछाड, तोड़फोड़ कर, धार्मिक भावना आहत करनें वाले लोगों के उपर कानूनी कार्यवाही करनें बाबत् लेख है।

लिखित आवेदन एवं प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 295, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना दिनांक 20.05.2024 को डायरेक्टर कौशल उपाध्याय, दिलेश साहू एवं उनके साथी द्वारा सूटिंग के दौरान सतनाम गुरुद्वारा में लगे झण्डे को निकालकर ग्राम बिटकुली के तालाब के पास फेंक दिया गया था, जिसे ग्राम बिटकुली तालाब के पास से आरोपी कौशल उपाध्याय के पेश करनें पर जब्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया।

आरोपीगण को दिनांक 20/05/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में स.उ.नि. गांधीराम बंजारे, प्र.आर. 143 एवं पेट्रोलिंग पार्टी का विशेष योगदान रहा।

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