बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। 29 मई 2024
जिला मुख्यालय में लगातार गैस सिलेंडर नहीं मिलनें की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर के.एल.चौहान के निर्देश पर मुख्यालय स्थित बम्लेश्वरी गैस एजेंसी (इण्डेन) में बलौदाबाजार एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य विभाग की संयुक्त टीम नें दबिश दी।
इस दौरान स्टॉक मिलान में बड़ी संख्या में गडबड़ी मिली है, घरेलू एवं कामर्शियल गैस सिलेंडर भरे एवं खाली के भौतिक सत्यापन में लगभग 356 नग की अनियमितता पाई गई है।
इसके अतिरिक्त गैस एजेंसी के गोदाम में डिफेक्टिव (14.2 कि.ग्रा.) के 44 नग सिलेण्डर एवं खाद्य प्रकरण में जब्त किया गया फर्म की सुपुर्दगी में किया गया, विभिन्न प्रकार के अलग-अलग कंपनीयों का 54 नग (14.2 कि.ग्रा.) का सिलेण्डर भौतिक सत्यापन में प्राप्त हुआ।
फर्म द्वारा मौके पर प्राप्त जांच दिनांक को जांच समय तक आवक जावक के संबंध में कोई दस्तावेज बिल बिजक, होम डिलीवरी एवं कैश एण्ड कैरी के तहत प्रदाय रिफलिंग के सबंध में कोई भी दस्तावेज, बिल बिजक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शक बोर्ड का प्रदर्शन नही किया जाना पाया गया, मौके पर जब्त सभी सिलेंडरों को फर्म के मैनेजर वात्सल्य दिक्षित से जब्त कर उन्ही के सुपुर्दगी में रखा गया है, जांच के समय उपस्थित हितग्राही शिकायतकर्ता त्रिलोचन सिंह ध्रुव नें बताया कि उनके द्वारा आनलाईन के माध्यम से 17 मई 2024 को बुकिंग करवाया गया, परन्तु दिनांक 21 मई 2024 तक उन्हें सिलेण्डर प्राप्त नहीं हुआ, तत्पश्चात परेशान होकर आनलाईन बुकिंग कैसिंल करवाकर एजेंसी कार्यालय में पर्ची कटवाकर गैस प्राप्त किया।
उनके द्वारा यह भी बताया गया कि एजेंसी के संचालक द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।
इसी तरह अन्य शिकायतकर्ता रवि कंसारी नें बताया कि उनके द्वारा पिछले दो महीनों से कार्यालय में आकर लाइन लगानें के बाद कर्मचारियों द्वारा सिलेण्डर खत्म होनें की बात कही गई, उसके बाद रवि कंसारी के द्वारा गोदाम जाकर देखनें पर सिलेण्डर उपलब्ध पाया गया।
रवि कंसारी द्वारा गैस सिलेण्डर की मांग किया गया परन्तु कर्मचारी द्वारा एक हजार रुपए देनें की बात कही गई, साथ ही उन्हें कभी भी घर पहुंच सुविधा प्रदान नहीं की गई है।
इसी तरह अनिल पंजवानी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 27 फरवरी 2024 को रिफिल करवाया गया, जिसके लिए मुझसे 885 रुपए शुल्क लिया गया, दिनांक 27 मई 2024 को उसके द्वारा रिफिल हेतु आया गया परन्तु एजेंसी संचालक द्वारा स्टॉक खत्म होना बताया गया।
जांच के समय उपस्थित नरेश गनशानी नें लिखित कथन देकर बताया कि उनके माता श्रीमती मोहनी गनशानी के नाम पर उपभोक्ता क्रमांक 1124190 पंजीकृत है, जिनके द्वारा ऑनलाईन बुकिंग करनें पर 10-15 दिन विलंब से बार-बार कहनें के उपरांत भी सिलेण्डर प्रदान किया जाता है, कई बार सेल्स आफिसर से शिकायत किया गया एवं एजेंसी के शो-रूम से होम डिलीवरी का चार्ज लेकर अधिक राशि लेकर जानबूझकर अतिरिक्त लाभ लेकर कैश एंड कैरी पद्धति से सिलेण्डर प्रदाय किया जाता है एवं दुर्व्यवहार किया जाता है।
इसी प्रकार की शिकायतें हरीश चन्द्र साहू, जयसूर्या पटेल, प्रेमलाल यादव, अनिल पंजवानी, स्वाति किशोर बाजपेयी एवं गोवर्धन यादव के द्वारा भी किया गया।
एजेंसी के मैनेजर वात्सल्य दीक्षित, पिता मधुकांत दीक्षित, कृष्णा विहार कालोनी निवासी नें बताया कि विगत एक वर्ष से प्रबंधक (मैनेजर) के पद पर कार्य कर रहा हूँ एवं समस्त दस्तावेज का संधारण, होम डिलीवरी, कैश डिलीवरी, स्कंध प्रबंधन इत्यादि एजेंसी के समस्त कार्य मेरे द्वारा किया जाता है।
उनके द्वारा यह भी बताया गया कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डर का रिफिलिंग दर 854 रुपये है परन्तु मेरे द्वारा प्रति सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) रिफिलिंग दर 885 रूपये शुल्क लिया जा रहा है एवं 883 रूपये रसीद पावती उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाता है, पूर्व दिनांको में आनलाईन बुकिंग किए गए उपभोक्ताओं को रिफिलिंग प्रदान न किया जाकर मेरे द्वारा कार्यालय में ही तत्काल नगदी रिफिलिंग प्रदान किया जाता है, जिससे पूर्व में आनलाईन बुकिंग उपभोक्ताओं को समय पर रिफिल प्राप्त नहीं होता है।
गैस एजेंसी के मैनेजर द्वारा यह भी बताया गया कि गैस एजेंसी के मेन रोड स्थित आफिस कम शो-रुम में उपभोक्ताओं को उनके मांग अनुसार 885 रुपए लेकर सिलेण्डर की रिफिलिंग की जाती है जबकि मैं उन्हें उनके घर पर पहुँचाकर नहीं देता।
मौके पर उनके द्वारा दिनांक 25 मई 2024 से दिनांक 27 मई .2024 तक कुल प्रदाय सिलेण्डर की सूची उनके द्वारा प्रदाय नहीं किया गया एवं मेरे समक्ष यह कहा गया कि ऑनलाईन सर्वर कंपनी का कार्य न करनें के कारण सूची प्रदान नहीं कर पा रहा हूँ।
मौके पर उनके द्वारा कोई भी स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि स्टॉक के संधारण में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई है, जिस कारण उक्त एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उक्त कार्रवाई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कण्डिका 3 (3), 6, 7.1 (क) (ख) (ग), 8, 9, 10 (क) (ख) एवं अनुसूची-1 का खंड 3 (4), 10 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 सहपठित 7 के द्वारा की गई एक दण्डनीय अपराध है।
कार्रवाई के दौरान बलौदाबाजार एसडीएम अमित गुप्ता, तहसीलदार राजू पटेल, खाद्य निरीक्षक अमित शुक्ला, शीतलेश कुमार यादव, रामनारायण साहू, भुनेश्वर सोरी सहित विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहें।