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श्रीराम लला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयारी शुरू, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन

उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़। 22 फरवरी 2024

राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना श्रीरामलला दर्शन योजना के जिले में क्रियान्वयन के लिए तैयारी शुरू हो गई है, योजना के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार यात्रियों की समुचित व्यवस्था करनें के उद्देश्य से कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, योजना के जिले में क्रियान्वयन के लिए तैयारी शुरू हो गई है।

योजना के तहत यात्रा के लिए इच्छुक हितग्राही निर्धारित प्रपत्र में फोटो एवं निवास प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, शासन द्वारा इसके तहत प्रतिवर्ष 20 हजार हितग्राहियों को यात्रा कराए जानें की योजना है, प्रत्येक यात्रा के लिए जिलेवार यात्रियों की कोटा निर्धारित की गई है, जिसमें कांकेर जिले के लिए यात्री संख्या कोटा 74 है।

ये होंगे पात्र
श्रीराम लला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसनें अकेले यात्रा करनें हेतु आवेदन किया है, उनको अपनें साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जानें की पात्रता होगी।

व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करनें पर उक्त समूह के साथ, 03 से 05 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जानें की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो, बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किए जाएंगे, पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करनें पर सहायक को साथ ले जानें की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो।

योजना के तहत यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा, आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करनें का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा, यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जानें की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जाएगा, यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा।

उक्त समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा, समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा, अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे, यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जानें की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे, समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को मिलेंगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। जिससे प्रत्येक जिले में चयनित यात्रियों, प्रतिक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो सके।

यात्रियों के चयन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है, यात्रा करनें के इच्छुक आवेदनकर्ताओं में से प्रथम चरण में 55 वर्ष के अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा, शेष आवेदकों को क्रमवार आने वाले समय में यात्रा कराई जाएगी, योजना के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 75 वर्ष रहेगी।  इस योजना के 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे एवं 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा, यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा, कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी, चयनित यात्री के यात्रा पर न जानें की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।

लॉटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन किया गया हो) एवं सहायक (यदि सहायक की पात्रता हो तो और सहायक ने भी यात्रा पर जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो) को एक मानते हुये लॉटरी निकाली जाएगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ, सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी। समूह में आवेदन किये जाने की स्थिति में, पूरे समूह के सदस्यों एवं उनके सहायकों (यदि सहायक की पात्रता है और सहायक ने भी यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो) का एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। समूह में लॉटरी में चयन होने की स्थिति में समूह में सम्मिलित आवेदकों की संख्या अनुसार चयन मानते हुए उतनी संख्या तक बर्थ, सीटें, उपलब्ध बर्थ, सीटों की संख्या से कम कर दी जाएगी।

चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे प्रसारित किया जाएगा। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा, वह अपने साथ अन्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। एवं चयन उपरांत वह व्यक्ति यात्रा पर न जाने की स्थिति में अपने स्थान पर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा। कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भेजी जाएगी। टूरिज्म बोर्ड द्वारा सूची आई.आर.सी.टी.सी. अथवा चयनित अन्य एजेंसी को प्रेषित की जाएगी।
प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन द्वारा, उनके जिले के चयनित यात्रियों को उनके निवास स्थान से ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर में निर्धारित स्थान, एवं उनके जिले में निर्धारित रेल्वे स्टेशन/बस स्टॉपेज तक, ट्रेन, बस के निर्गमन की निर्धारित तिथि व समय के 01 घंटे पूर्व समुचित वाहन से निःशुल्क लाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा तथा वापसी में यात्रा समाप्ति उपरांत जिले हेतु निर्धारित रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉपेज से यात्रियों को तहसील, ब्लॉक स्तर के पूर्व निर्धारित स्थल पर छोड़ने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। यात्रा पर रवाना होने के पूर्व प्रत्येक हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, अनफिट पाए गए यात्रियों के स्थान पर वेटिंग में शामिल व्यक्तियों को भेजा जा सकेगा।

यात्रियों को अपनी जरूरत के संबंधित दवाएं, गर्म कपड़े आदि रखने होंगे और सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यात्री की ही होगी। यात्रियों को अपने संपर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि यथासंभव महंगे सामान जैसे आभूषण आदि न रखें।

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