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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित, पूर्व जेलों के विस्तार एवं नवीन जेलों के निर्माण के संबंध में हुई चर्चा

रायगढ़, छत्तीसगढ़। 22 फरवरी 2024

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में तथा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का आदेश द्वारा नोटिफाईड की गई, कमेटी की प्रथम बैठक 21 फरवरी को अपरान्ह में जिला न्यायालय, रायगढ़ के सभागार में जिला न्यायाधीश अरविन्द कुमार सिन्हा, अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता में श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा, संयोजक/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई।

उक्त बैठक में गठित समिति के अन्य सदस्य कार्तिकेया गोयल कलेक्टर रायगढ़, लाल कुमार चौहान कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़, दिव्यांग पटेल पुलिस अधीक्षक रायगढ़ एवं मनीष कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़, एस.पी.कुर्रे, उप-जेल अधीक्षक रायगढ एवं संदीप कश्यप, उप-जेल अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सदस्यता में संपत्र हुई।

समिति के उक्त सदस्यों के अतिरिक्त कमलेश जगदल्ला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीपक कुमार कोशले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ तथा श्रीमती पारूल श्रीवास्तव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारंगढ-बिलाईगढ़ भी शामिल रहे।

बैठक में जेलों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का आंकलन करनें, निर्मित की जानें वाली अतिरिक्त जेलों की संख्या पर विचार करनें, मॉडल जेल मैन्युअल, 2016 में निर्धारित मानक को पूरा करनें के लिए मौजूदा जेलों की वर्तमान क्षमता और अधिक जेलों के निर्माण या मौजूदा जेलों की क्षमता को बढ़ानें की आवश्यकता का आंकलन करनें, आर्टिफिशियल इंटीलेजेन्स को शामिल करनें एवं बंदियों से मुलाकात एवं डेली मेडिकल सुविधाओं के संचालन के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग की शुरूआत पर विचार करनें की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

बैठक में उपस्थित जिला जेल रायगढ़ एवं उप-जेल सारंगढ़ के उपस्थित जेल अधीक्षक द्वारा वर्तमान में जेल में अधिकतम बंदियों की क्षमता, वर्तमान स्थिति तथा आवश्यकता से अवगत कराया गया।

बैठक में समिति के अध्यक्ष अरविन्द कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश तथा कार्तिकेया गोयल सदस्य/कलेक्टर रायगढ़ एवं लाल कुमार चौहान सदस्य/कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ द्वारा वर्तमान स्थित दोनों जेलों के संबंध में वहॉ के उप-जेल अधीक्षक को आगामी 50 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन केन्द्रीय/ जिला/ उप-जेल नियमावली 2016 के अनुसार जेलों की वर्तमान क्षमता, उपयोग और भविष्य की मांगों के आधार पर जेलों के भीतर मौजूदा, जेलों के विस्तार और नई जेलों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की जॉच कर आवश्यक कदम उठानें तथा उक्त पर प्रस्ताव तैयार करनें हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें कैदियों की अधिकृत जनसंख्या क्रमश: 1000, 500 एवं 200 कैदियों पर आधारित पृथक प्रस्ताव तैयार करनें हेतु निर्देशित किया गया, जिसके आधार पर प्रशासन द्वारा उक्त समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण एवं बजट पर निर्धारण आगामी बैठकों में किया जा सके।

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