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पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास खैरागढ़ में किया गया विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

खैरागढ़,छत्तीसगढ़। 24 अगस्त 2024

✒️✒️ सोना बारमते…

📡 अपनीं समीक्षा स्वयं करनें की आदत डालें- ए.डी.जे. कश्यप…

अपनीं समीक्षा स्वयं करनें की आदत डालें, क्योंकि वह आप ही हैं जो अपनें आपको सबसे अधिक और सबसे बेहतर जानते है, इसलिए खुद अपनें दर्शक बनिए और कमियों व अच्छाइयों की समीक्षा करें, व्यक्ति का यह गुण उसके व्यक्तित्व में निखार लाता है, सफल होनें के लिए व्यक्ति में यह गुण जरूर होना चाहिए।

उक्त बातें अध्यक्ष सुषमा सावंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनंदगांव के निर्देशानुसार व सचिव हेमंत कुमार रात्रे और तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास खैरागढ़ में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप नें कही।

आगे एक.डी.जे. कश्यप नें बताया कि कमेंट करना, पीछा करना, अश्लील इशारे करना, आंख मारना, फुल फेंकना, इच्छा के विरुद्ध आई लव यू बोलना यह सभी महिलाओं के छेड़छाड़ के मामले के अंतर्गत आते है, जिसके अंतर्गत तीन साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही छेड़छाड़ के मामले साबित होनें पर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, आज हर बच्चे की सुरक्षा पूरे समाज के साथ-साथ उसकी खुद की जिम्मेदारी भी है, बच्चों की सुरक्षा के दिशा में मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण व पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों को रोकनें के लिए पाॅक्सो एक्ट पर आधारित विषय तैयार की गई, अच्छे व बुरे स्पर्श के बारे में भी जानकारी दी।

18 साल के कम उम्र के बच्चों के किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है, यह कानून लड़के व लड़कियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही कश्यप नें टोनही प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, छात्रों के अधिकार सहित मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

आगे ज्युडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुरु प्रसाद देवांगन नें मोटरयान अधिनियम के संबंध में बताते हुए कहा कि जिस प्रकार की आप गाड़ी चलाते हैं उसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत आपको पड़ती है साथ ही गाड़ी का बीमा, फिटनेस, परमिट भी होना चाहिए, बीमा होनें का फायदा यह होता है कि किसी भी दुर्घटना का मुआवजा गाड़ी की टूट-फूट, चोरी आदि के मामले में बीमा होनें से संबंधित का मुआवजा बीमा कंपनी द्वारा वहन की जाती है, और नहीं होनें से पूरा भार गाड़ी मालिक के ऊपर आता है, साथ ही वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेक्सटॉर्शन के माध्यम से होनें वाली ठगी के प्रति छात्रों को जागरूक किया गया।

शिविर में उपस्थित ज्युडिशल मजिस्ट्रेट गुरु प्रसाद देवांगन नें संविधान निर्माण उसके महत्व कानून निर्माण आदि के संबंध में विस्तार से समझाया, और व्यक्ति किस प्रकार अपनें कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सफलता प्राप्त करता है, के संबंध में कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया गया।

तत्पश्चात पैरा लीगल वालंटियर गोलूदास साहू नें नि:शुल्क विधिक सहायता, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 आदि के संबंध में बताया।

आगे छात्र-छात्राओं नें अपनी शंका समाधान के लिए प्रश्न ए.डी.जे. कश्यप के समक्ष रखी जिसका समाधान बताया गया।

कार्यक्रम का संचालन पी.एल.वी. गोलूदास और धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक बोधन जोशी नें व्यक्त किया।

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